Friday, December 2, 2022

 निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act 2009)


RTE Act के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक 200 दिन कार्य दिवस होगा तथा कक्षा 6 से 8 तक 220 दिन कार्य दिवस होगा

 2009 के निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत 7 अध्याय और 38 अनुच्छेद  व एक अनुसूची शामिल की गई है। 


RTE Act 2009 की अंतर्गत 7 अध्याय इस प्रकार है।


अध्याय 1:- प्रस्तावना


अध्याय 2 :- नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार


अध्याय 3 :- केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के दायित्व


अध्याय 4 :- स्कूल और शिक्षकों के दायित्व


अध्याय 5 :- प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना


अध्याय 6 :- बाल अधिकारों का संरक्षण


अध्याय 7 :- अन्य प्रासंगिक बातें


RTE Act  2009 के 38 अनुच्छेद इस प्रकार है


1.  संक्षिप्त नाम और विस्तार


2.  परिभाषा


3.  निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार


4.  प्रवेश नहीं दिए गए बालक को या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है उनके लिए   उप्रबंधन। 


5.  अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार


6.  3 वर्ष के भीतर बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा, निर्धारित सीमा में विद्यालय तैयार होना चाहिए। 


7.  केंद्र और राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधो को लागू करने और  निधियां उपलब्ध कराएंगे। 


8.  समुचित सरकार के करता


9.  स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य


10.  माता पिता के कर्तव्य 


11. समुचित सरकार का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था। 


12.  दुर्बल एवं अलाभित समूह के लिए  नजदीकी निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण दिया जाएगा। 


13.  प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति 30 और अनुवीक्षक प्रक्रिया का ना होना। 


14. प्रवेश धारणा आयु


15.  बालक प्रारंभ में या विहित समय  6 माह तक कभी भी विद्यालय में प्रवेश ले सकेगा। 


16. किसी विद्यालय द्वारा बालक को किसी कक्षा में प्रवेश लेने से रोका नहीं जाएगा और ना ही उसे निष्कासित किया जाएगा। 


17.  बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिरोध। 


18. मान्यता प्रमाण पत्र के लिए बिना किसी विद्यालय का स्थापित ना किया जाना। 


19.  विद्यालय के मान  मान – मानक


20.  अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति।


21. प्रत्येक विद्यालय मैं एक विद्यालय समिति का गठन करेगा जिसमें 75% या 3 \4  संरक्षक तथा 50% महिलाओं की भागीदारी होगी। 


22.  विद्यालय प्रबंधन समिति एक विद्यालय विकास योजना बनाएगी।


23.  शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं और शर्तें।


24.  शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना।


25.  छात्र शिक्षक अनुपात।


26.  शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना।


27.  शिक्षक को किसी गैर शिक्षक परियोजना के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा। जनगणना, आपदा राहत, चुनावी प्रक्रिया के अलावा। 


28. प्राइवेट  ट्यूशन का शिक्षण नहीं करेगा। 


29.  पाठ्यक्रम और मूल्यांकन।


30.  परीक्षा समापन प्रमाण पत्र।


31. बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना।


32. शिकायतों को दूर करना 3 माह के भीतर। 


33.  राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन ( सदस्य15 )


34.  राज्य सलाहकार परिषद


35.  निर्देश जारी करने की शक्ति।


36.  अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी।


37.  सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संस्थान।


38.  समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति । 


RTE Act की प्रमुख धाराएं


 धारा 3 के अंतर्गत निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है


 धारा 4 के अंतर्गत आयु के अनुसार प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। 


 धारा 5 अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार देती है। 


 धारा 10 माता-पिता व संरक्षक के कर्तव्य


 धारा 13  फीस नहीं ली जाएगी


 धारा 14  जन्म प्रमाण पत्र ना होने पर भी प्रवेश


 धारा 15  प्रवेश से इंकार ना किया जाना


 धारा 17  दंड नहीं


 धारा 21  इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में प्रबंधन समिति (SMC)होना अनिवार्य है। 


धारा 25  छात्र शिक्षक अनुपात


 धारा 28  शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का निषेध


 धारा 30  प्रमाण पत्र


शिक्षक की भूमिका


1.  पाठ्यक्रम को समय अनुसार पूर्ण करवाना. समय सारणी के अनुसार चलान॥ 


2.  अध्यापकों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन कराना। 


3.  इसके अलावा अध्यापकों का यह मुख्य कर्तव्य है कि वे विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ समय समय बैठक करें  एवं उनकी प्रगति से संबंधित उनकी जानकारी से अभिभावकों को अवगत कराएं। 


शिक्षक के कार्य दिवस


कक्षा 1 से 5 ( प्राथमिक स्तर पर)200 कार्य दिवस

कक्षा 1 से 5 ( प्राथमिक स्तर पर)800 शैक्षणिक घंटे

कक्षा 6 से 8 ( माध्यमिक स्तर पर)220 कार्य दिवस

कक्षा 6 से 8 ( माध्यमिक स्तर पर)1000 शैक्षणिक घंटे 

प्रति सप्ताह शिक्षक हेतु न्यूनतम कार्य घंटे45

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